हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद
हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद
हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद


सारण, 21 मई (हि.स.)। पुलिस को अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में एक सफलता मिली है। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वर्ष 2009 में हुई एक हत्या के मामले में न्यायालय ने त्वरित विचारण के बाद अपना फैसला सुनाया है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ अनिल कुमार भारद्वाज की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 21/09 से संबंधित है। न्यायालय ने अभियुक्त सुधीर कुमार राय, सुबोध कुमार राय और वीरेंद्र राय तीनों के पिता बलीराम राय, निवासी गंगा सरगटी, थाना खैरा को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया।

तीनों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। जुर्माना राशि अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस द्वारा जुटाए गए ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य, समर्पित चार्जशीट और अभियोजन पक्ष की गवाही इस सजा का मुख्य आधार बनी। इस मामले में अनुसंधानकर्ता और चिकित्सा पदाधिकारी सहित कुल आठ गवाहों ने अपनी गवाही दी। सरकारी वकील विमल चन्द्र सिंह ने मजबूती से सरकार का पक्ष रखा।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार