गैर इरादतन हत्या के दोषी आरोपित पति को 10 वर्ष की हुई सजा
जगदलपुर, 21 मई (हि.स.)। जिले के प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े की अदालत ने आज गुरूवार काे हत्या के आरोपित सोनसिंग कश्यप को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) में दोषमुक्त करते हुए धारा 105(2) के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने
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