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नई दिल्ली, 21 मई (हि.स.)। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले के सह आरोपित अनिरुद्ध दहिया को इलाज कराने के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज सुशील कुमार ने अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान अनिरुद्ध दहिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि उसे दमे की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा उसे किडनी में इंफेक्शन भी हो गया है, इसलिए इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित के खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं।
कोर्ट ने अनिरुद्ध दहिया की मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करने पर पाया कि उसे कई बीमारियां हैं, जिनमें कमर के निचले हिस्से में दर्द, सांस लेने में तकलीफ के अलावा किडनी में इंफेक्शन की शिकायत है। ऐसे में मानवीय आधार पर कोर्ट ने अनिरुद्ध दहिया को दो हफ्ते के लिए तीस हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।
सागर धनखड़ की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी। इस मामले में 12 अक्टूबर, 2022 को कोर्ट ने सुशील कुमार और 17 अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश किया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह