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नई दिल्ली, 21 मई (हि.स.)। दिल्ली आबकारी घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित अमित अरोड़ा को विदेश जाने की इजाजत मिल गई है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अमित अरोड़ा को बीस लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने को कहा।
सुनवाई के दौरान अमित अरोड़ा की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की बेटी लंदन में पढ़ाई कर रही है और उसका पहला एकेडमिक सत्र 29 मई को समाप्त हो रहा है। उसके बाद उसका दूसरा एकेडमिक सत्र 28 सितंबर से शुरु होगा। लंदन में उसका आवासीय लीज पहले एकेडमिक सत्र खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में उसे अपना आवास खाली करना होगा। ऐसी परिस्थिति में याचिकाकर्ता को अपना आवास खाली करने और कहीं दूसरी जगह अपने सामान को शिफ्ट करने के अलावा नया लीज एग्रीमेंट करने के लिए लंदन में रहना जरुरी होगा। अमित अरोड़ा ने 30 मई से 15 जून तक लंदन जाने की अनुमति मांगी।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित के खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं और उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं। ऐसे में आरोपित साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है।
कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि आरोपित को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 मई, 2025, 18 अगस्त, 2025 और एक दिसंबर, 2025 को विदेश जाने की अनुमति दी थी। इस दौरान आरोपित ने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया था। ऐसे में आरोपित को 30 मई से लेकर 15 जून तक लंदन जाने की अनुमति दी जाती है। कोर्ट ने अमित अरोड़ा के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को 30 मई से 15 जून तक निलंबित करने का आदेश दिया।
ईडी ने 30 नवंबर, 2022 को अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक इस मामले में अरोड़ा का रोल बैक साइड में था। उसने ढाई करोड़ रुपये रिश्वत के इकट्ठा किए थे। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि वह पंजाब के पटियाला में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हैं, जो नियम के खिलाफ है, क्योंकि उनको पहले से दिल्ली में लाइसेंस मिला हुआ है। सीबीआई के मुताबिक अमित अरोड़ा इस मामले के आरोपित और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी है। मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में जमानत मिल चुकी है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह