गिरफ्तारी के आधार नहीं बताने के आधार पर जासूस को जमानत, मजिस्ट्रेट, आईओ और पीपी पर होगी कार्रवाई
जयपुर, 20 मई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जासूसी से जुडे मामले में आरोपी को इस आधार पर जमानत का लाभ दिया है कि उसे गिरफ्तार करते समय विधिवत रूप से इसका कारण नहीं बताया गया था। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी डीजीपी और अभियोजन निदेशक को भेजते हुए
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