वैधानिक विवाह आयु से कम के साथ लिव इन रिलेशनशिप को संरक्षण नहीं: हाईकोर्ट
प्रयागराज, 14 मई (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि लिव इन रिलेशनशिप में किसी एक साथी की उम्र वैधानिक विवाह आयु से कम है, तो अदालत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे संबंध को संरक्षण नहीं दे सकती। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों
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