नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 12 मई (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर न्यायालय ने अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र निवासी एक 16 वर्षीय
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 12 मई (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर न्यायालय ने अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना शिकोहाबाद क्षेत्र निवासी एक 16 वर्षीय किशोरी 29 सितंबर 2024 को बाजार स्टेशनरी का सामान लेने है थी। उसके बाद वह लौटकर नहीं आई।

काफी तलाश के बाद किशोरी की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने किशोरी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने किशोरी को सोनीपत से बरामद कर लिया। पुलिस ने उसे ले जाने वाले फैसल अब्बासी पुत्र निजाम निवासी आवास विकास को भी गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने विवेचना के बाद फैसल के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 ओमवीर सिंह द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह ने की।

किशोरी ने बताया फैसल उसे रस्ते में मिला। उसने कहा उसे उसकी मां बुला रही है। वह उसे गाड़ी में सिरसागंज, उरई, जालोंन ले गया। वहां से उसे सोनीपत ले गया। वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। फैसल किशोरी को पहले भी भगा कर ले गया था। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने फैसल को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 55 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 06 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़