हमीरपुर जिले में तीन साल पहले एक मासूम बच्चे से कुकर्म के मामले में गुरुवार को विशेष न्यायालय (पाँक्सो एक्ट) की अदालत ने दोष साबित होने पर दोषी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर सोलह हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
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