व्हाट्सएप के जरिए भेजा नोटिस सीआरपीसी के तहत वैध नहीं- हाईकोर्ट
जयपुर, 24 मार्च (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक मामले में आरोपित की गिरफ्तारी में कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए व्हाट्सएप पर नोटिस भेजने के बाद आरोपित को गिरफ्तार करने को अवैध ठहराया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया
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