जयपुर, 17 मार्च (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती-2023 में अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थी को बोनस अंक नहीं देने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने 8 अप्रैल को स्वास्थ्य निदेशक को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। अदालत
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