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झांसी, 20 फ़रवरी (हि.स.)। गांजा तस्करी करते पकड़े गए मध्य प्रदेश के ओरछा कृष्ण कॉलोनी निवासी अमित राय को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन डी पी सी एक्ट सुनील कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार काे जमानत देने से इनकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना शहर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक अश्वनी दीक्षित अपने पुलिस बल के साथ 29 जनवरी 2026 की रात अपराधियों की धर पकड़ में मामूर थे। तभी जरिए मुखबिर सूचना मिली कि तीन व्यक्ति बाबा के अटा के पास सन फ्रांस सिटी के सामने एक संदिग्ध बैग लेकर खड़े है। इस सूचना पर वह पुलिस बल के साथ पहुंचे ओर घेराबंदी कर संदिग्ध ट्राली बैग की तलाशी ली। जिसके अंदर भारी मात्रा में अवैध गांजा रखा था। पूछताछ करने पर आरोपित ने अपना नाम अमित राय निवासी कृष्ण कॉलोनी मध्य प्रदेश ओरछा बताया था। साथ ही इसके दो अन्य साथियों सहित तीनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। आज आरोपित अमित राय की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को जमानत देने से इनकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया