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हमीरपुर, 20 फरवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के थाना मौदहा के एक गांव से किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को बताया कि आठ मार्च 2017 को एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी को पड़ोसी अजय बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इस मामले में धारा-363, 366 व ०८ पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त अजय पुत्र जयनारायन के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले में अभियोजन विभाग से समन्वय कर साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की गई। जिसके चलते न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने अजय को दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व ११ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा