उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
नैनीताल, 09 जनवरी (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम उजागर करने के आरोप में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ डालनवाला थाने में दर्ज मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने जांच
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक


नैनीताल, 09 जनवरी (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम उजागर करने के आरोप में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ डालनवाला थाने में दर्ज मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर व उर्मिला सोनावर पर हरिद्वार के झबरेडा, बाहदराबाद व देहरादून के नेहरू कॉलोनी सहित डालनवाला में यह कह कर मुकदमा दर्ज किया गया था कि उनके द्वारा दुष्यन्त गौतम की छवि खराब करने के लिए फेसबुक सहित सोशियल मीडिया में वीडियों व ऑडिओ वाइरल किया जा रहा है। जिस वजह से उनकी छवि धूमिल हो रही है। दर्ज मुकदमें में कहा गया है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / लता