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फिरोजाबाद, 09 जनवरी (हि.स.)।न्यायालय ने शुक्रवार को घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला क्षेत्र में 23 मई 2023 को एक किशोरी अपने घर के आंगन में सो रही थी। उसी दौरान घर में एक युवक घुस आया। उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। उसका मुंह बंद कर दिया। उसी दौरान किशोरी की मां जाग गई। मां के जागते ही युवक धमकी देकर भाग गया। किशोरी के परिजनों ने मासूम खान पुत्र अलाउद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त मासूम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या तीन राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने की।
उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मासूम को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़