मासूम से दरिंदगी करने वाले दोषी को आजीवन कारावास
झांसी, 09 जनवरी (हि.स.)। दो वर्ष पूर्व तीन वर्षीय बालिका को बहला फुसला कर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करने वाले आरोपित पर शुक्रवार को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा और
मासूम से दरिंदगी करने वाले दोषी को आजीवन कारावास


झांसी, 09 जनवरी (हि.स.)। दो वर्ष पूर्व तीन वर्षीय बालिका को बहला फुसला कर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करने वाले आरोपित पर शुक्रवार को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा और दो लाख रूपये अर्थदंड का आदेश दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 दिसम्बर 2023 को ग्राम साकिन निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि ग्राम साकिन निवासी सुमित अहिरवार उसकी तीन वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर घर से ले गया। देर शाम तक पुत्री नहीं मिली तो उसकी खोजबीन की। गांव वालों ने बताया कि उसकी पुत्री को सुमित अहिरवार गांव के बाहर ले जा रहा था। तभी गांव के बाहर खोजबीन की गई तो कुकू प्रजापति के मकान के बाड़े में उसकी पुत्री बेसुध पड़ी थी उसके चेहरे व शरीर पर कई जगह नाखूनों से नोचने के निशान थे।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मासूम का मेडिकल परीक्षण कराया। जिसमें बलात्कार की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म की धारा में अभियोग पंजीकृत कर आरोपित को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

न्यायालय में आज सुनवाई के दौरान आरोपित सुमित पर तीन वर्षीय मासूम से दरिंदगी का दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन करावास की सजा और दो लाख रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया