पुलिस अभिरक्षा में मौत के शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक केस कार्यवाही पर रोक
-शिकायतकर्ता व राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब प्रयागराज, 09 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के हेमंत सोनी उर्फ चिंटू के विरुद्ध सीजेएम झांसी की अदालत में चल रही आपराधिक केस कार्यवाही पर रोक लगा दी
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


-शिकायतकर्ता व राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

प्रयागराज, 09 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के हेमंत सोनी उर्फ चिंटू के विरुद्ध सीजेएम झांसी की अदालत में चल रही आपराधिक केस कार्यवाही पर रोक लगा दी है और शिकायतकर्ता सहित राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एस के पचौरी की एकलपीठ ने याची के अधिवक्ता को सुनकर दिया है। इनका कहना है कि याची ने डीजीपी से 26 सितम्बर 21 को पुलिस थाने में हुई अभिरक्षा में मौत की शिकायत की। जिससे नाराज पुलिस अधिकारियों ने शिकायतकर्ता रवींद्र कुशवाहा की मिलीभगत से याची के खिलाफ पांच महीने पहले घटित एक घटना की याची के खिलाफ झूठे आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस रिपोर्ट पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए याची को सम्मन जारी किया है।

केस कार्यवाही को याचिका में यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि पुलिस ने याची के खिलाफ दुरभिसंधि कर झूठी शिकायत कर केस कायम किया है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे