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नई दिल्ली, 08 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने फैज-ए-इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी करने वाले पांच आरोपितों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पूजा सुहाग ने यह आदेश दिया। कोर्ट इन आरोपितों की जमानत याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा।
जिन आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उनमें मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर हैं। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 191, 223ए और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक एक नाबालिग समेत 11 आरोपितों को पकड़ा है।
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार काे छह और लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने जिन छह लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अतहर और उबेद शामिल हैं। ये सभी तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं। सात एवं आठ जनवरी की दरमियानी रात को फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। इसके बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गये। घायल पुलिसकर्मियों में इलाके का एसएसओ भी शामिल है।
पुलिस के मुताबिक एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है। उसके बाद लोग वहां जमा होने लगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 200 लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे।
हिन्दुस्थानद समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी