Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

आगरमालवा, 06 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में संयुक्त कलेक्ट्रेट स्थित जिला भू-अभिलेख कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 जितेंद्र मौर्य के विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है। अपर कलेक्टर आरपी वर्मा ने बताया कि सहायक ग्रेड-3 जितेंद्र मौर्य को पूर्व में कई बार नशे की लत से दूर रहने हेतु समझाइश दी गई थी, किंतु इसके बावजूद सुधार नहीं हुआ।
उन्होंने बताया कि मंगलवार को कर्मचारी द्वारा शराब का सेवन कर कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना मिलने पर पुष्टि हेतु जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल जांच रिपोर्ट में कर्मचारी के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। उक्त कृत्य को शासकीय सेवा नियमों के विपरीत मानते हुए अपर कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कार्यालयों में अनुशासनहीनता एवं सेवा आचरण के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / रितेश शर्मा