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सीतापुर, 04 जनवरी (हि.स.)। चार दिसंबर 2025 को शहर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन रोड पर एक दुकान में सिपाही की दबंगई का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वह अब सिपाही के गले की फांस बन गया है। सीओ सदर द्वारा कराई गई जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद आखिरकार आरोपी सिपाही श्याम जी शुक्ला के खिलाफ रविवार शाम कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
ग्राम नैपालापुर निवासी विवेक विश्वकर्मा ने पुलिस को बताया था कि आरोपित सिपाही काली स्कॉर्पियो से दुकान पर पहुंचा, गाली-गलौज करने लगा और अवैध तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। हैरानी की बात यह कि सिपाही दुकानदार से सोने की चेन की रंगदारी के रूप में मांग रहा था और अवैध वसूली का दबाव बना रहा था। मना करने पर उसने दुकान में जमकर उत्पात मचाया।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने तत्काल सिपाही को निलंबित कर सीओ सदर को जांच सौंपी थी। ठीक एक माह बाद आज चार जनवरी को जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद अब आरोपित सिपाही पर IPC की धारा 131 (सरकार के खिलाफ सशस्त्र कृत्य), 352 (मारपीट), 351(2) (हमले की धमकी) और 296 (लोक शांति भंग) में मुकदमा दर्ज किया गया है।
वर्दी की आड़ में खुलेआम गुंडई करने वाले सिपाही पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। शहर में इस कार्रवाई को पुलिस महकमे की साख बचाने की मजबूरी भरी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / Mahesh Sharma