बालिका से छेड़खानी करने वाला आराेपित गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में न्यायिक रिमांड पर भेजा
रायगढ़, 10 जनवरी (हि.स.)। महिला थाना पुलिस ने बालिका से छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने वाले अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार कर आज शनिवार काे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पीड़ित बालिका ने 09 जनवरी 2026 को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आई
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी


रायगढ़, 10 जनवरी (हि.स.)। महिला थाना पुलिस ने बालिका से छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने वाले अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार कर आज शनिवार काे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पीड़ित बालिका ने 09 जनवरी 2026 को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आईटीआई कॉलोनी चक्रधरनगर निवासी बजरंग चौहान (उम्र 40 वर्ष) को पहले से जानती-पहचानती है। बालिका के अनुसार 08 जनवरी 2026 को वह अपनी मां को लेने स्कूटी से जा रही थी, तभी शाम करीब 7.30 बजे सिटी कॉलेज बेलादुला के पास मुस्लिम कब्रिस्तान के सामने सुनसान सड़क पर आरोपित मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए आया और स्कूटी के बराबर चलकर साथ चलने की बात कहने लगा। इसी दौरान उसने बुरी नियत से बालिका के पहने हुए स्वेटर को खींचा, गंदी-गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।

घटना से घबराई बालिका स्कूटी लेकर वहां से भागकर कमला नेहरू पार्क रायगढ़ पहुंची और अपनी मां को फोन कर पूरी जानकारी दी। कुछ देर बाद आरोपित वहां भी पहुंच गया और सभी को गाली-गलौज करने लगा। बालिका की शिकायत पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 01/2026 धारा 78, 74, 75(2), 76, 296, 351(3) बीएनएस एवं 8 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण दर्ज होते ही महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित के घर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 11 एएस 1652 मय चाबी जब्त की। पुलिस ने आरोपित को आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान