पंजाब में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया के खिलाफ चलेगा मुकदमा, मंत्रिमंडल की मंजूरी
- खरीफ खरीद सीजन 2025 के लिए कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी - पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी-2023 में संशोधन को हरी झंडी - गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की सहमति चंडीगढ़, 08 सितंबर (हि.स.)। पंजाब सरकार ने अकाली नेता बिक्रमजीत मज
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक


- खरीफ खरीद सीजन 2025 के लिए कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी

- पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी-2023 में संशोधन को हरी झंडी

- गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की सहमति

चंडीगढ़, 08 सितंबर (हि.स.)। पंजाब सरकार ने अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया के विरूद्ध केस चलाने को मंजूरी दी है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत मुकदमा चलाने की सहमति दे दी।

पंजाब के एडवोकेट जनरल (ए.जी.) की सलाह के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के मामले पर पहले मंत्रिमंडल में विचार करने की आवश्यकता थी और इसके बाद यह मामला अब आगे के आदेश के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल ने 16 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक चलने वाले धान की खरीद के लिए खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के लिए कस्टम मिलिंग नीति को हरी झंडी दे दी। ‘खरीफ 2025-26 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति’ के प्रस्तावों के अनुसार चावल मिलों को विभाग द्वारा समय पर मंडियों के साथ ऑनलाइन जोड़ा जाएगा।

चावल मिलों के लिए आर.ओ. स्कीम के तहत धान का आवंटन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आटोमेटिक होगा। योग्य चावल मिलों में धान, इस नीति के प्रस्तावों और प्रांतीय एजेंसियों व चावल मिल मालिकों के बीच हुए समझौते के अनुसार भंडारित होगा। ‘खरीफ 2025-26 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति’ में प्रस्तावित है कि चावल मिल मालिकों को नीति और समझौते के अनुसार 31 मार्च, 2026 तक भंडारित धान का बनता चावल डिलीवर करना होगा। रेत खदानों के आवंटन को और प्रभावी बनाने, अतिरिक्त राजस्व जुटाने और रेत-बजरी की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी, 2023’ और ‘पंजाब माइनर मिनरल्स रूल्स, 2013’ के संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी।

‘पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी 2023’ और ‘पंजाब माइनर मिनरल्स रूल्स 2013’ दोनों में ये संशोधन नीलामी प्रक्रियाओं, खनन के अधिकार देने, रियायत की अवधि, रियायत की राशि, जमानत राशि का भुगतान, पर्यावरण मंजूरी मांगने के लिए जिम्मेदारी में बदलाव, ‘डेड रेंट’ की अवधारणा लाने से संबंधित हैं। इन नए नियमों/संशोधनों को मौजूदा पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स पॉलिसी, 2023 और पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स रूल्स 2013 में जोड़ा/बदला जाएगा। इसके अलावा, 30 अप्रैल 2025 की पंजाब स्टेट माइनर मिनरल (संशोधन) नीति के अनुसार रॉयल्टी की दरों में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग में 1007 पदों का सृजन और ‘समग्र शिक्षा अभियान’ (एस.एस.ए.) के तहत गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए भी सहमति दे दी।

इससे एसएसए के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने का रास्ता साफ होगा और सरकारी ढांचे में अनुभवी कर्मचारियों के शामिल होने से शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और अन्य कानूनी अड़चनें दूर होंगी। कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइंस-2025 को हरी झंडी मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइंस-2025’ को भी हरी झंडी दे दी। इसका उद्देश्य पंजाब, हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ की जिला अदालतों में एकरूपता लाना है ताकि तीन नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, जिनके तहत बी.एन.एस.एस. की धारा 23(2), या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 18(1)(सी) या देश भर के अन्य कानूनों के तहत सामुदायिक सेवा की सजा दी जाती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा