प्रयागराज पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्यारोपित को आजीवन कारावास
प्रयागराज,06 सितम्बर(हि.स.)। उप्र के प्रयागराज जिले में स्थित कर्नलगंज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के कक्ष संख्या 21 के न्यायाधीश ने हत्या मामले के आरोपित को आजीवन कठोर कारावास व 35 हजार रुपये के अर
प्रयागराज के कर्नलगंज थाने की फोटो


प्रयागराज,06 सितम्बर(हि.स.)। उप्र के प्रयागराज जिले में स्थित कर्नलगंज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के कक्ष संख्या 21 के न्यायाधीश ने हत्या मामले के आरोपित को आजीवन कठोर कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी अपर पुलिस उपायुक्त नगर अभिजीत कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में कर्नलगंज थाना क्षेत्र के सदियाबाद निवासी सौरभ पासी पुत्री मनीष पासी के खिलाफ धारा 302,307,506 भारतीय दण्ड विधान के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कर्नलगंज थाने के पैरोकार मुख्य आरक्षी संजय कुमार, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी हरिओम सिंह और मॉनिटरिंग सेल के उपनिरीक्षक रामनरेश सिंह,एडीजीसी त्रियुगी नारायण दीक्षित,एडीजीसी एम.एम. मिश्रा और एडीजीसी अनिल कुमार मिश्रा को इस मामले की पैरवी के लिए लगाया गया था।

अभियोग की समुचित पैरवी करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी । हत्या मामले के आरोपित सौरभ पासी पुत्र मनीष पासी के खिलाफ न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कक्ष संख्या 21 प्रयागराज में चार सितम्बर को दोषसिद्ध हो गया। शनिवार काे न्यायालय ने 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 307 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल