Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुर, 3 सितंबर (हि.स.)। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि निविदा प्रक्रिया के नियमों में संशोधन के लिए एक समिति का गठन कर सदस्यों के सुझाव लिए जाएंगे।
चौधऱी प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जल संसाधन मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक ललित मीना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि विभाग के निर्माण कार्य, बिड एवं जी शिड्यूल में निर्धारित कार्य तकनीकी मानकों के अनुरूप सम्पादित कराये जाते हैं। संबंधित निर्माण यूनिट के अभियन्ताओं तथा गुण नियंत्रण यूनिट के अभियन्ताओं द्वारा समय—समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि जिला बारां मे विगत 5 वर्षों में विभागीय निर्माण कार्यों के टेण्डर में बी.एस.आर. दर से 25 प्रतिशत से अधिक दर पर कोई कार्य स्वीकृत नहीं है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रीकी मंत्री ने कहा कि विभाग में सभी निर्माण कार्यो की निविदाएं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 व लोक निर्माण वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानो के तहत आमंत्रित एवं स्वीकृत की जाती हैं। संवेदक द्वारा न्यूनतम दर प्रस्तुत किये जाने की अवस्था में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 ए के अनुसार अतिरिक्त कार्य संपादन प्रतिभूति लिये जाने का प्रावधान है, लेकिन न्यूनतम दरों की सीमा निर्धारित नहीं है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / राजीव