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जयपुर, 3 सितंबर (हि.स.)। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में शीघ्र ही एग्रीगेटर पॉलिसी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही जारी की गई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन- 2025 का अध्ययन कर राज्य में एग्रीगेटर पॉलिसी-2025 लाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
उपमुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एग्रीगेटर पॉलिसी जारी होने के पश्चात् एग्रीगेटर कैब कम्पनी के वाहनों के लिए पृथक से किराया जारी किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि एग्रीगेटर कैब कम्पनी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम्पनियों को न्यूनतम 50 मोटर कैब अथवा अन्य वाहनों की स्थिति में न्यूनतम 25 वाहन आवश्यक हैं। रेंट ए कैब स्कीम में न्यूनतम 50 मोटर कैब आवश्यक हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत वातानुकूलित वाहन होने चाहिये। इसी प्रकार राजस्थान बाइक टैक्सी पॉलिसी- 2017 में न्यूनतम एक दुपहिया वाहन तथा रेंट ए मोटर साइकिल स्कीम में न्यूनतम 5 दुपहिया वाहन आवश्यक हैं।
इससे पहले विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाईसेंसशुदा एग्रीगेटर्स से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु कैब का कम्पनीवार एवं जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 15 जुलाई 2013 को अधिसूचना जारी कर ऑटो रिक्शात तथा 13 अगस्त 2007 को टैक्सी कैब एवं दिनांक 08 अप्रेल 2013 को प्री-पेड टैक्सी कैब का किराया निर्धारण किया गया है। एग्रीगेटर्स वाहनों के लिये विभाग द्वारा पृथक से किराया निर्धारण नहीं किया गया है।
डॉ. बैरवा ने कहा कि विभाग द्वारा एग्रीगेटर्स को अनुमत किये जाने एवं इनके उपर प्रभावी नियंत्रण करने के संबंध में 25 नवम्बर 2016 को नियम जारी किये गये हैं। इन नियमों के आधार पर वर्तमान में एग्रीगेटर्स को अनुमत किया जाता है। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई 2025 को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाईडलाइन 2025 को जारी की गई है। इन गाइडलाइन का अध्ययन कर राज्य में गाइडलाइन बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव