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जयपुर, 3 सितंबर (हि.स.)। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राजस्व अभिलेख में गलत इंद्राज की जानकारी होने पर एवं प्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर राजस्थान भू -राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत इंद्राज दुरुस्ती नियमित रूप से की जाती है। इसी प्रकार राजस्थान लैंड रिकॉर्ड रूल्स- 1957 के नियम 166 के तहत लिपि की त्रुटि को शुद्ध करने की कार्यवाही भी निरंतर की जा रही है।
राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि भू प्रबंधन विभाग द्वारा सर्वे-रिसर्वे एवं भू संक्रियाओं के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। सर्वे के दौरान रही गलतियों के शुद्धिकरण को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत विभिन्न राजस्व न्यायालयों में दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राजस्व अभियान चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन भविष्य में इस तरह की स्थिति आने पर उपखण्ड कार्यालयों के माध्यम से इनका निवारण किया जाएगा।
इससे पहले विधायक रामकेश मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन प्रकरणों की राजस्व न्यायालयों में नियमित सुनवाई की जाकर दुरुस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव