शहरी निकाय के चुनाव टालना उचित नहीं, चुनाव कराने के लिए उठाए जरूरी कदम-हाईकोर्ट
जयपुर, 20 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान के बावजूद राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं का कार्यकाल गत जनवरी माह में पूरा हो चुका है। ऐस

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