उरई, 19 सितम्बर (हि.स.)। पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार काे किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी दशरथ को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पूरा मामला थाना कदौरा क्षेत्र का है। एक वादी ने 21 फरव
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