सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश- आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख शादियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था चार महीने में लागू करें
नई दिल्ली, 18 सितंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने 17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख शादियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था चार महीने में लागू करें। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि
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