प्रयागराज, 18 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोडवेज में ड्राइवर रहे व्यक्ति से पर्सनल लोन की रिकवरी के मामले में मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कानपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति पीके गिरि
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