तेजाब से युवक को घायल करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 18 सितंबर (हि.स.)। न्यायालय ने गुरुवार को मकान मालिक के ऊपर तेजाब फेंक कर उसे घायल करने के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना रामगढ़ के रविदास नगर निव

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