नई दिल्ली, 18 सितंबर (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने अपनी 16 साल की बेटी का यौन शौषण करने के आरोपित को मिली जमानत को निरस्त कर दिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आरोपित पिता और उसके जमानती के बेल बांड को निरस्त करते हुए एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश द
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