पूर्व मालिक के बिजली बकाया के लिए खरीददार जिम्मेदार
--हाईकोर्ट ने कहा, सरफेसी एक्ट 2002 में नीलामी से संपत्ति खरीदने वाले को नए बिजली कनेक्शन से पहले पूर्व मालिक के बिजली बकाया का भुगतान करना होगा प्रयागराज, 18 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि सरफेसी एक्ट 2002 के तहत

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news