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चंडीगढ़, 5 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के दोषी एचसीएस अधिकारी अश्वनी कुमार को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन एक अगस्त को जारी किया गया। अधिसूचना की कॉपी सोमवार की रात मीडिया में आई है। इस संबंध में फैसला सरकार द्वारा 26 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है।
अश्वनी कुमार पर आरोप है कि जब वे सोनीपत की चीनी मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे तब उन्होंने 12 जून 2020 को महाराष्ट्र की कंपनी बाउवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड को लगभग 50 लाख रुपये दे दिए, जबकि शुगरफेड के एमडी ने काम ठीक नहीं होने पर पेमेंट रोकने को कहा था। इस कार्रवाई से पहले सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा नियमों के नियम 7 के तहत फरवरी 2023 में हरियाणा सरकार ने अश्वनी कुमार को जो नोटिस भेजा, उसमें कहा गया कि उन्होंने अपने सरकारी पद की ताकत का गलत इस्तेमाल किया और एक प्राइवेट कंपनी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया।
सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त आईएएस कृष्ण लाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया था। कमेटी ने भी अश्वनी कुमार को दोषी ठहराया था। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार ने सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया को शुरू किया। इसके बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भी 23 जुलाई को एक पत्र लिखकर इस फैसले को सही ठहराया। हर तरह की प्रक्रिया के बाद अब सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा