सिवनीः उर्वरकों को निर्धारित दर से अधिक दर पर बेचने एवं कालाबाजारी पर एफ.आई.आर. दर्ज
Seoni: FIR lodged for selling fertilizers at a higher rate than the prescribed rate and black marketing


सिवनी, 05 अगस्त(हि.स.)। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में कृषकों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्‍य से निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को थाना केवलारी में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1995 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं में दीपक साहू पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

कृषि उपसंचालक कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि कृषि विभाग का निरीक्षण दल शिकायत प्राप्त होने पर ग्राम दूधिया वि.ख. केवलारी में नरसिंह नारायण ट्रेडर्स ग्राम दूधिया में स्थित कृषि केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित कृषि केन्द्र के पास ऑनलाईन स्‍टॉक में 139.2.35 मैट्रिक टन यूरिया, 25 मैट्रिक टन डी.ए.पी. एवं 10 मैट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरकों का स्‍टॉक था,किन्तु भौतिक रूप से संबंधित के गोदाम में 2.75 मैट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार एवं 8 मैट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर एवं 0.35 मैट्रिक टन बायो पोटास ही भण्डारित होना पाया गया।

बताया गया कि संबंधित फर्म के संचालक दीपक साहू से ऑनलाईन स्‍टॉक एवं भौतिक स्‍टॉक में पाये गये अन्तर के संबंध में कोई भी स्पष्ट जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। श्री दीपक साहू द्वारा प्रस्तुत बिल बुक में अलग-अलग कृषकों को उर्वरकों का वितरण निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय होना पाया गया। दीपक साहू द्वारा उर्वरक वितरण में गंभीर अनियमितता बरते जाने पर संबंधित के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1995 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं में थाना केवलारी में मंगलवार 05अगस्त 2025 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था में अनियमितता बरतने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / रवि सनोदिया