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जयपुर, 31 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध होने के बावजूद कार्य व्यवस्था के नाम पर वन विभाग में कार्यरत सर्वेयर का तबादला करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख वन सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और उप वन संरक्षक, झालावाड़ से जवाब तलब किया है। अधिकरण के सदस्य चेतनराम देवड़ा और लेखराज तोसवडा ने यह आदेश राजेश कुमार की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी कर राज्य कर्मचारियों के तबादले पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद झालावाड़ में तैनात अपीलार्थी को गत 15 जुलाई को कार्य व्यवस्था के नाम पर टोंक में लगा दिया। इसके चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग के परिपत्र की पालना नहीं कर रहा है। इसके अलावा सेवा नियमों में कार्य व्यवस्था के नाम पर पदस्थापित करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसके अलावा अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी है और मूल जगह के बजाए कार्य व्यवस्था के नाम पर दूरस्थ स्थान पर कार्य करने में असमर्थ है। ऐसे में विभाग के आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने याचिकाकर्ता का तबादला करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक