बिश्नाह जम्मू पुलिस स्टेशन ने किरायेदार सत्यापन आदेश का उल्लंघन करने पर मकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की
बिश्नाह जम्मू पुलिस स्टेशन ने किरायेदार सत्यापन आदेश का उल्लंघन करने पर मकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की


जम्मू, 3 अगस्त (हि.स.)। बिश्नाह पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि एक मकान मालिक ने अनिवार्य पुलिस सत्यापन कराए बिना ही अपने परिसर में किरायेदारों को ठहराया है। यह कृत्य जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके अनुसार सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों को रहने की अनुमति देने से पहले संबंधित पुलिस स्टेशन में उनका सत्यापन कराना अनिवार्य है।

प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आरोपी अजय कुमार निवासी चक मुरार तहसील बिश्नाह ने पुलिस स्टेशन में उनके सत्यापन विवरण प्रस्तुत किए बिना ही अपनी संपत्ति कई किरायेदारों को किराए पर दे दी थी। तदनुसार बिश्नाह पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की आगे की जांच जारी है।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता