सोशल मीडिया पर भतीजी की अश्लील फोटो बनाने वाले को मिली जमानत निरस्त
सोशल मीडिया पर भतीजी की अश्लील फोटो बनाने वाले को मिली जमानत निरस्त


नैनीताल, 2 अगस्त (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल के न्यायालय ने अपनी भतीजी की सोशल मीडिया पर नकली आईडी बनाकर उस पर उसकी ही एडिट कर अश्लील वीडियो बनाकर डालने वाले कलयुगी चाचा को पूर्व में न्यायालय से मिली जमानत को निरस्त कर दिया है, और उसे 3 दिन के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करने करने के आदेश दिये हैं।

मामले के अनुसार आरोपित त्रिपुरेश सिंह पुत्र गंगा सिंह निवासी घटगड़ पोस्ट नलनी, तहसील व जिला नैनीताल के विरुद्ध पूर्व में पीड़िता ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर आरोपित को पूर्व में 17 फरवरी 2025 को न्यायालय से जमानत मिल गयी थी। इसके बाद 13 जून को पीड़िता ने पुनः मल्लीताल कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि आरोपित त्रिपुरेश सिंह ने उसे रास्ते में रोककर धमकी देते हुए कहा कि वह उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाकर उसका कुछ न बिगाड़ सकी। साथ ही सोशल मीडिया पर नकली आईडी बनाकर उस पर उसकी अश्लील फोटो बनाकर डाल दी। इस पर न्यायालय ने शनिवार को आरोपित त्रिपुरेश सिंह को 17 फरवरी को दी गयी जमानत को निरस्त कर उसे 3 दिन के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के आदेश दिये हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी