सोशल मीडिया में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की छवि धूमिल करने का आरोप, एफआईआर
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शिमला, 1 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनोद चौहान की शिकायत पर दर्ज हुआ है। उन्होंने फेसबुक पेज ‘युवा जोश’ के एडमिन और कंटेंट बनाने वालों पर झूठी, भ्रामक और संपादित सामग्री प्रसारित कर पूर्व सीएम की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

शिकायत में अधिवक्ता चौहान ने कहा है कि इस पेज पर जानबूझकर ऐसे वीडियो और पोस्ट डाले जा रहे हैं, जिनका मकसद जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना और जनता के बीच उनके खिलाफ नफरत या अविश्वास पैदा करना है। उनका कहना है कि यह सारी सामग्री पूरी तरह झूठी, दुर्भावना से प्रेरित और मानहानिकारक है। इससे पूर्व सीएम को मानसिक आघात, सार्वजनिक अपमान और सुरक्षा का खतरा भी बढ़ गया है।

अधिवक्ता की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2), 356(3), 351(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(सी) के तहत दर्ज किया गया है।

अधिवक्ता चौहान ने पुलिस से मांग की है कि फेसबुक पेज ‘युवा जोश’ के एडमिन और कंटेंट बनाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही फेसबुक/मेटा कंपनी को भी यह सामग्री तुरंत हटाने और पेज एडमिन का पूरा विवरण पुलिस को देने के निर्देश दिए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की हरकतों पर रोक लगाई जा सके।

पुलिस को सौंपी गई शिकायत के साथ कुछ वीडियो, स्क्रीनशॉट और अन्य डिजिटल सबूत भी लगाए गए हैं, जिनसे पुष्टि होती है कि यह सामग्री पूर्व मुख्यमंत्री को बदनाम करने और उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही बनाई गई थी।

इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही पेज एडमिन व कंटेंट क्रिएटर्स को चिन्हित कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा