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जींद, 1 अगस्त (हि.स.)। नाबालिग लड़की के साथ बाल विवाह का मामला सामने आया है। 14 वर्षीय लड़की के गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। नागरिक अस्पताल के एसएमओ डा. योगेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि शिकायत पर थाना उचाना में जीरो एफआईआर दर्ज कर मुकद्मा बिहार ट्रांसफर किया गया है। इस मामले में लड़की के माता-पिता धन्नो देवी और विनोद कुमार के साथ-साथ उसके पति पिंटू चौहान के खिलाफ पोक्सो एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
पीडि़ता ने अपने बयान में बताया कि वह मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। उसके माता-पिता हरियाणा के उचाना में रहते हैं। उसकी शादी 25 अप्रैल 2025 को उसके माता.पिता ने अपनी मर्जी से बिहार के में की थी। शादी के बाद वह अपने पति पिंटू चौहान के साथ ससुराल चली गई थी। वहां वह लगभग ढाई महीने रही और इस दौरान वह गर्भवती हो गई। करीब 10.15 दिन पहले वह अपने माता.पिता के पास हरियाणा आई थी।
गर्भावस्था की जांच के लिए जब वह सिविल अस्पताल उचाना गई तो आधार कार्ड में उसकी उम्र साढ़े 14 साल (जन्म तिथि 30 मार्च 2011) देखकर डॉक्टरों ने अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद मामला दर्ज किया गया। लड़की ने अपने बयान में कहा कि उसने यह बयान अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के दिया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा