सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को जांच एजेंसियों के नोटिस भेजने के मामले का लिया स्वत: संज्ञान
नई दिल्ली, 09 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की ओर से वकीलों को नोटिस भेजने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच 14 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वरिष्ठ वकील प्र
सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, 09 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की ओर से वकीलों को नोटिस भेजने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच 14 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वरिष्ठ वकील प्रताप वेणुगोपाल और अरविंद दातार को नोटिस भेजा था। ईडी के नोटिस की बार एसोसिएशंस ने आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड एसोसिएशन ने प्रताप वेणुगोपाल और अरविंद दातार को भेजे गए नोटिस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए चीफ जस्टिस बीआर गवई को पत्र लिखा था। हालांकि, बाद में ईडी ने दोनों वकीलों को भेजे गए नोटिस को वापस ले लिया था।दरअसल, ईडी का नोटिस केयर हेल्थ एंश्योरेंस की ओर से रेलिगेयर इंटरप्राइजेज के पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान देने के मामले की जांच से जुड़ा है। इस मामले में एडवोकेट ऑन रिकार्ड प्रताप वेणुगोपाल हैं। अरविंद दातार ने अपनी सलाह में सलूजा को इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान देने का समर्थन किया था। अब इसका ईडी और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) दोनों जांच कर रहे हैं। दोनों ये जांच कर रहे हैं कि क्या 22.7 मिलियन का इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान नियमों का उल्लंघन कर तो जारी नहीं किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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