तीर्थ पुरोहित दम्पत्ति हत्याकांड: चार को आजीवन कारावास, दो को पांच-पांच साल की सजा
वाराणसी, 09 जुलाई (हि.स.)। चेतगंज थाना क्षेत्र के कालीमहाल मोहल्ला में तीर्थ पुरोहित केके उपाध्याय तथा उनकी पत्नी ममता उपाध्याय की हत्या मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने दोषी करार चार आरोपितों को आजीवन कारावास औ
तीर्थ पुरोहित दम्पत्ति हत्याकांड: चार को आजीवन कारावास, दो को पांच-पांच साल की सजा


वाराणसी, 09 जुलाई (हि.स.)। चेतगंज थाना क्षेत्र के कालीमहाल मोहल्ला में तीर्थ पुरोहित केके उपाध्याय तथा उनकी पत्नी ममता उपाध्याय की हत्या मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने दोषी करार चार आरोपितों को आजीवन कारावास और दो को पॉच—पॉच साल की सजा सुनाई है।

आजीवन कारावास की सजा राजेन्द्र उपाध्याय, पूजा मिश्रा (उपाध्याय), रजत उपाध्याय, रामविचार उपाध्याय को हुई है। महेंद्र प्रताप राय व अच्छे लाल उर्फ नजमुल हसन को पॉच—पॉच साल की सजा अदालत ने सुनाई है। इस चर्चित हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में आरोपित मनचंदा, वत्सला, कुशमेश्वर मिश्रा, मदन लाल और कृष्ण मोहन मिश्रा उर्फ भूल्लन दोषमुक्त कर दिए गए।

अदालत में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष सिंह, राधेश्याम चौबे और अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी मुनीब सिंह चौहान, एडीजीसी पवन कुमार जायसवाल ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 सितंबर 2019 को सुबह लगभग साढ़े सात बजे कालीमहाल (चेतगंज) मोहल्ला में पिशाचमोचन कुंड के तीर्थ पुरोहित कृष्ण कुमार उपाध्याय व उनकी पत्नी ममता की संपत्ति के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त केके उपाध्याय अपने घर के बाहर गली में खड़े थे और उनकी पत्नी घर में बर्तन धो रही थी।

इस मामले में मृतक के पुत्र सुमित कुमार उपाध्याय ने अपने सगे चाचा राजेंद्र उपाध्याय, उनकी पत्नी पूजा मिश्रा (उपाध्याय), चचेरे भाई रजत उपाध्याय व रामविचार उपाध्याय के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया था। कृष्ण कुमार उपाध्याय का अपने सगे छोटे भाई राजेन्द्र उपाध्याय से सम्पत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस की विवेचना के दौरान राजेन्द्र उपाध्याय,रजत उपाध्याय और पूजा मिश्रा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। विवेचना पूरी कर पुलिस ने 12 आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान एक आरोपित रमेश चंद्र उपाध्याय की मृत्यु हो गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी