पांच साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार साल की सजा
मुरादाबाद के अपर जिला जज-पांच निरंजन कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला
नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना


मुरादाबाद, 09 जुलाई (हि.स.)। मुरादाबाद के अपर जिला जज-पांच निरंजन कुमार की अदालत ने बुधवार को पांच साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपित शाहनवाज को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि मुरादाबाद जिले के थाना बिलारी कोतवाली में 1 जनवरी 2020 को इंस्पेक्टर गजेंद्र त्यागी ने बिलारी के मोहल्ला गल्ला स्टोर निवासी शाहनवाज के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसकी सुनवाई एडीजे पांच में चली। दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल