एसआई पेपर लीक प्रकरण में एजी की आपत्ति के बाद अदालत ने किया आदेश संशोधित
जयपुर, 8 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सोमवार को दिए आदेश को लेकर महाधिवक्ता की आपत्ति के बाद उस आदेश को संशोधित किया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को संबंधित रिकॉर्ड साथ लाने के निर्देश देते
हाईकाेर्ट


जयपुर, 8 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सोमवार को दिए आदेश को लेकर महाधिवक्ता की आपत्ति के बाद उस आदेश को संशोधित किया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को संबंधित रिकॉर्ड साथ लाने के निर्देश देते हुए प्रकरण की सुनवाई बुधवार को तय की है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अदालत ने सोमवार को दिए आदेश में कहा है कि महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के वकील की इस दलील का खंडन नहीं किया कि कई कोचिंग सेंटर, अधिकारी और आरपीएससी के सदस्य सामूहिक पेपर लीक में शामिल थे। महाधिवक्ता ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि उनकी ओर से याचिकाकर्ता के आरोपों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में अदालत की ओर से पूर्व में दिए आदेश को वापस लिया जाए। इस पर अदालत ने पूर्व में दिए आदेश को संशोधित कर दिया। बहस के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि याचिका में कैबिनेट सब कमेटी के फैसले को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इसके अलावा समान तथ्यों पर याचिका पेश की थी और उसे वापस लेने के आधार पर अदालत ने उसे खारिज कर दिया था, लेकिन नई याचिका में इस तथ्य को छुपाया गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश पूर्ववर्ती रिपोर्ट को किस तरह प्राप्त किया गया? यदि याचिकाकर्ता ने अनाधिकृत तरीके से यह रिपोर्ट हासिल की है तो भी याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। महाधिवक्ता की ओर से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, लेकिन फेल होने पर लंबे समय बाद हाईकोर्ट आ गए। दूसरी ओर अदालत ने कहा कि सरकार याचिका को कभी प्री-मैच्योर बता रही है तो कभी उसे सारहीन बताकर खारिज करने की गुहार की रही है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार तक टालते हुए राज्य सरकार को प्रकरण से जुडा रिकॉर्ड साथ लाने को कहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक