फतेहाबाद जेल में लोक अदालत, दो विचाराधीन बंदियों को किया गया सजा मुक्त
फतेहाबाद, 6 जुलाई (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंड
फतेहाबाद। जेल अदालत में सुनवाई करते मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गायत्री।


फतेहाबाद, 6 जुलाई (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गायत्री ने रविवार को केंद्रीय जेल -2 हिसार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

जेल लोक अदालत में पांच मामले विचाराधीन रखे गए इनमें से तीन मुकदमों को अंडरगोन किया गया। अगर विचाराधीन बंदी पर और कोई मुकदमा न हो तो बंदियों को रिहा करने का आदेश पारित किया गया। उन्होंने बताया कि जेल लोक अदालत महीने में दो बार लगाई जाती है। उन्होंने केंद्रीय जेल 2 हिसार का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों व हवालातियों को उनके केसों में आ रही मुश्किलों को सुना व समस्याओं के समाधान संबंधी जानकारी दी। जेल में बंद कैदियों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी करने के लिए वकील की जरूरत है तो वह मुक्त कानूनी सेवाएं के लिए प्राधिकरण के अधीन वकील की सेवाएं ले सकते हैं। इस संबंध में दरखास्त लिखकर दरखास्त जेल प्रशासन के माध्यम से या न्याय रक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय में भेजनी होती है ।उन्होंने बताया कि नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीजेएम गायत्री ने बताया कि 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत जिला न्यायालय फतेहाबाद व उप मंडल न्यायालय टोहाना व रतिया में आयोजित की जाएगी तथा प्रत्येक वीरवार को भी कार्य दिवस को प्रत्येक न्यायालय में प्री-लोक अदालत लगाई जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / अर्जुन जग्गा