--’आपराधिकता खत्म हो चुकी है’, पीड़िता से शादी और बच्चा है
प्रयागराज, 05 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने जमानत यह देखते हुए दी कि आवेदक ने पीड़िता से विवाह किया था और वे दोनों पति-
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001