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नवादा,4 जुलाई (हि.स.)। द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार ने पत्नी की हत्या के आरोपित पति को सश्रम आजीवन कारावास तथा अर्थ दंड की सजा शुक्रवार को सुनाई है। सजा नवादा जिला अंतर्गत वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मोसमा गॉव निवासी नवीन कुमार को सुनायी गयी है।
मामला वारिसलीगंज थाना से जुड़ा है। घटना 22 जुलाई 2023 की बताई जाती है। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह अपर लोक अभियोजक नवनीत कुमार ने अभियोजन का पक्ष अदालत में रखा।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नवादा नगर थाना क्षेत्र के ननौरा गॉव निवासी बालक चौधरी की पुत्री प्रियंका कुमारी की शादी लगभग 12 वर्ष पूर्व नवीन कुमार के साथ हुई थी। विवाहिता की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद उनके पिता बालक चौधरी मोसमा गॉव गये तो जानकारी हुई की पति ने पत्नी की हत्या की है। इसे लेकर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया।
पुलिस द्वारा चिन्हित गवाहों का अदालत में दिये गये बयान एवं पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के अवलोकन के उपरांत न्यायाधीश ने नवीन कुमार को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा पॉच हजार रूपये अंर्थ दंड की सजा सुनाई। वहीं भादंसं की धारा 201 अंतर्गत दो साल का कारावास तथा तीन हजार रूपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई. सभी सजा साथ-साथ चलेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजय कुमार सुमन