बांसुरी स्वराज पर सत्येंद्र जैन के आपराधिक मानहानि मामले में दोनों पक्षों ने रखी दलीलें
नई दिल्ली, 04 जुलाई (हि.स.)। राऊज एवेन्यू सेशंस कोर्ट में शुक्रवार काे भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज पर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से आंशिक दलीलें पेश की गई। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने आग
राउज एवेन्यू कोर्ट


नई दिल्ली, 04 जुलाई (हि.स.)। राऊज एवेन्यू सेशंस कोर्ट में शुक्रवार काे भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज पर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से आंशिक दलीलें पेश की गई। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने आगे की दलीलें सुनने के लिए 31 जुलाई की तिथि नियत करने का आदेश दिया।

बांसुरी स्वराज ने 3 जून को सत्येंद्र जैन की याचिका का जवाब दाखिल किया था। सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 7 मार्च को नोटिस जारी किया था। 20 फरवरी को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज करने का आदेश दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज ने अपने जवाब में सत्येंद्र जैन की याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया था। सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज की ओर से पेश वकील ने कहा था कि जैन की ओर से लगाए गए आरोप दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वजह से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा था कि इस मामले में जैन न्यायिक हिरासत में भी रहे हैं।

सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा था कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा था कि उनके घर से 3 करोड़ रुपये बरामद किए गए थे। बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के मिले थे। 5 अक्टूबर, 2023 को टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे। इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट और फर्जी करार दिया था। बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था। बयान के जरिये बांसुरी स्वराज बेजा राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं। इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा। इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई।

सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लांड्रिंग के मामले चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन को इस मामले में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर, 2024 को जमानत मिली थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी