ई रिक्शा खरीदने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं : हाईकोर्ट
--लाइसेंसी को ही ई रिक्शा बेचने का सहायक आरटीओ का आदेश रद्द प्रयागराज, 04 जुलाई (हि.स.)। ई रिक्शा की बिक्री को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ई रिक्शा या ई-कार्ट की खरीद-बिक्री के लिए ड्राइविंग लाइसेंस

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news