हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए प्रार्थी पर लगाया 25 लाख का जुर्माना
हाई कोर्ट की फाइल फोटो


रांची, 31 जुलाई (हि.स.)। झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज करते हुए गुरुवार को प्रार्थी पर 25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी के मामले की सक्षम प्राधिकार में सुनवाई हो रही थी। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इसके लिए सक्षम न्यायालय नहीं है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।

इस संबंध में हिनू निवासी लीलावती देवी ने याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि उन्होंने एसडीएम के पास आवेदन देकर कहा था कि कुछ लोगों ने उनके घर के सामने की सड़क पर सेफ्टी टैंक बना दिया है उसे हटाया जाए। लेकिन बाद में सक्षम अदालत के आदेश से वहां धारा 144 लगाया गया था। सक्षम अदालत ने रांची नगर निगम को उस स्थल का निरीक्षण करने का आदेश दिया था।

जिसके बाद रांची नगर निगम ने उस स्थल का निरीक्षण कर बताया था कि वहां सेफ्टी टैंक बना है और इसे तोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद सेफ्टी टैंक को तोड़ने का आदेश दिया गया था। बाद में प्रार्थी की ओर से रांची नगर निगम में सेफ्टी टैंक तुड़वाने से संबंधित आवेदन दिया गया, लेकिन सेफ्टी टैंक नहीं हटाया जा सका। इसके बाद प्रार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak