रायगढ़ : पुत्र की हत्‍या करने वाले हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी


रायगढ़, 31 जुलाई (हि.स.)। पुत्र की हत्या करने वाले हत्‍यारे प‍िता को अपर सत्र न्यायालय ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया है।

थाना धरमजयगढ़ अन्तर्गत चौकी रैरूमा खुर्द में आराेपित की बहु गोंदा बाई मांझी ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी क‍ि, 19-20 जुलाई 2019 की दरमियानी रात अभियुक्त रतिराम मांझी और उनके पुत्र में विवाह की बात काे लेकर विवाद हो गया और रतिराम ने अपने बेटे गाेपाल मांझी काे मारकर लहुलुहान कर दिया और घर से भाग गया। आहत गोपाल मांझी को पत्थलगांव अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टराें ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शव पंचनामा की कार्रवाई की गई। ज‍िसके बाद अभियुक्त रतिराम मांझी को गिरफ्तार कर ल‍िया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत चालान तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई उपरांत गुरुवार को मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने अभियुक्त रतिराम माझी को गोपाल मांझी की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि, न्यायालय ने मृतक के विधिक वारिसानों को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से दिलाए जाने की अनुशंसा की है। प्रकरण में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान